छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को राज्य की बिलासपुर हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है. कोर्ट ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई रोकने से इंकार कर दिया है.
भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से विधायक हैं. हाई कोर्ट में उनके निर्वाचन के खिलाफ याचिका लगी हुई है. इस पर अब आने वाली 18 जून को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर उसे खारिज करने की भूपेश बघेल की मांग को अमान्य कर दिया है.
यह याचिका विजय बघेल ने दायर की है. बघेल फिलहाल दुर्ग से भाजपा के सांसद हैं. विधानसभा चुनाव में बघेल ने उन्हें पाटन सीट पर मात दी थी. इससे पहले एक विधानसभा चुनाव में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को हरा दिया था.
याचिका में बघेल पर आदर्श चुनाव संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है. इस आधार पर बघेल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.
भूपेश बघेल की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा- याचिका में पर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद हैं और इस स्तर पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता।
विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को समाप्त करने के लिए दायर याचिका में बघेल पर चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी प्रचार का आरोप लगाया है. जिसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
मामले की सुनवाई जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में चल रही है। फिलहाल यह पता नहीं चला है कि इस व्यवस्था के बाद भूपेश बघेल क्या अगला कदम उठाएंगे।
ऐसे संकेत हैं कि बघेल ने इस मामले में कानूनी विचार-विमर्श शुरू कर दिया है
(लोकदेश डेस्क। बिलासपुर/रायपुर)


