
नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को यह परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को दी गई पूर्व समय सीमा को बढ़ा दिया है। यह परीक्षा पहले इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने साफ किया कि इस संबंध में एनबीई को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी।
हम बता दें कि इससे पहले बीती 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद एनबीई ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि सिंगल शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।
एनबीई की याचिका में अन्य बातों के अलावा शीर्ष अदालत से ‘‘नीट-पीजी 2025 को तीन अगस्त, 2025 को निर्धारित करने की अनुमति मांगी गई थी, जो इसके प्रौद्योगिकी साझेदार यानी ‘मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड’ (टीसीएस) द्वारा दी गई सबसे पहले उपलब्ध तिथि थी।’’
यह मामला यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका के बाद सामने आया, जिसमें दो पालियों में परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि इससे प्रतियोगियों के लिए असमान परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने की मांग की गई थी।
(लोकदेश डेस्क/एजेंसी। नई दिल्ली)