उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड आपको याद है ना? वही, जिसमें 18 सितंबर, 2022 पौड़ी जिले के वानंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता की बलात्कार के बाद ह्त्या कर दी गयी थी. इस मामले का फैसला आ गया है.
आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं
अंकिता हत्याकांड में उत्तराखंड के कोटद्वार की स्थानीय अदालत ने वनंतरा रिसाॅर्ट के मालिक पुलकित आर्य तथा उसके दो साथियों को हत्या का दोषी करार दिया है।
अदालत उन्हें सजा बाद में सुनायेगी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने शुक्रवार को अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और सौरभ भाष्कर तथा अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 के तहत दोषी करार दिया।
पुलकित आर्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता विनोद आर्य का पुत्र है।
पीड़िता के अधिवक्ता अवनीश नेगी और न्याय की इस लड़ाई में पीड़िता के परिवार के साथ खड़े रहने वाले आशुतोष नेगी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन्हें सजा बाद में सुनायी जायेगी।
उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसाॅर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात थी। वह 18 सितम्बर, 2022 को यकायक लापता हो गयी थी। दो दिन बाद 24 सितम्बर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। हत्या का आरोप वनंतरा रिसाॅर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता पर लगा था।
इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में लोगों ने रोष व्यक्त किया था। प्रदेश सरकार ने भी मामले को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया था।
( लोकदेश डेस्क/एजेंसी। कोटद्वार)


