
दिग्गज उद्योगपति दिवंगत धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ताधर्ता अनिल अंबानी की इस कंपनी के एक दावे को सही माने तो रिलायंस इंफ़्रा दिवालिया होने से बाल-बाल बच गई है.
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने सोमवार को कहा कि उसने धुरसर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 92.68 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान कर दिया है, जिससे दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का एनसीएलटी का आदेश बेअसर हो गया है।
रिलायंस इन्फ्रा ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘कंपनी ने ऊर्जा खरीद समझौते के अनुसार शुल्क के दावे के लिए धुरसर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 92.68 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान कर दिया है।’’
कंपनी ने कहा कि वह एनसीएलएटी के समक्ष अपील करेगी और कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी मुंबई के 30 मई, 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग करेगी।
कंपनी ने कहा, ‘‘पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए कानूनी तौर पर सलाह के अनुसार एनसीएलटी का आदेश बेअसर हो गया है।’’
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने कंपनी के खिलाफ दिवाला याचिका स्वीकार की थी। यह याचिका आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने दायर की थी।
(लोकदेश डेस्क/एजेंसी। मुंबई)